बठिंडा की इंस्टा-क्वीन अमनदीप कौर को हाई कोर्ट से जमानत
बठिंडा की इंस्टा-क्वीन अमनदीप कौर को हाई कोर्ट से जमानत

डेस्क न्यूज इंडिया 7×24 : बठिंडा २० नवंबर 2025
भ्रष्टाचार मामले में साढ़े 5 महीने बाद मिलेगी रिहाई; कॉन्स्टेबल पद से बर्खास्तगी पहले ही हो चुकी
बठिंडा की इंस्टा-क्वीन और बर्खास्त कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। जस्टिस अमन चौधरी ने 17 नवंबर को उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए। सोशल मीडिया पर वह ‘मेरी जान’ नाम से भी प्रसिद्ध थीं।
विजिलेंस ब्यूरो, बठिंडा ने 26 मई को उनके खिलाफ एफआईआर नंबर 15 दर्ज की थी। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(B) पढ़ी 13(2) के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोप यह था कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2025 तक कुल 48 लाख रुपए की अनुपातहीन संपत्ति उनके पास पाई गई।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अनमोल रतन सिद्धू ने अदालत को बताया कि अमनदीप कौर लगभग छह माह से जेल में हैं। राज्य की ओर से दाखिल हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार, वह 5 महीने 19 दिन से न्यायिक हिरासत में थीं।
14 नवंबर को चालान पेश, आरोप अभी तय नहीं
जमानत देते हुए अदालत ने उल्लेख किया कि 14 नवंबर 2025 को मामले में चालान पेश किया जा चुका है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए। केस में कुल 46 गवाह हैं, जिससे ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। अदालत ने कहा कि आगे की कैद, याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगी। यह भी दर्ज हुआ कि वह एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य केस में भी जमानत पर हैं।
जमानत कई शर्तों के साथ
अदालत ने उन्हें नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह स्पष्ट किया कि उन्हें ट्रायल कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत/सुरक्षा बॉन्ड जमा करवाना होगा और कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। इन शर्तों में शामिल है
ट्रायल के दौरान किसी भी सबूत से छेड़छाड़ न करना
अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव या धमकी न देना
अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर न जाना
ट्रायल समाप्त होने तक अपना मोबाइल नंबर और पता न बदलना
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